Madhya Pradesh Social Security Pension Scheme Application Form - Summary
क्या आप मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं? यह योजना निराश्रित वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जिन्हें अपना भरण-पोषण करने में कठिनाई होती है, उन्हें सहायता दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी और परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग बच्चों और 18 वर्ष से अधिक दिव्यांगजनों के लिए है।
MP सामाजिक सुरक्षा योजना पात्रता
- 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
- 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी महिला, जिन्हें आयकरदाता नहीं होना चाहिए, और जो शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हैं (यहां शासकीय कर्मचारी/अधिकारी का तात्पर्य राज्य या केंद्र सरकार या शासन द्वारा पोषित निगम, उपक्रम, संस्था में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से है)। साथ ही उन्हें परिवार पेंशन प्राप्त नहीं करनी चाहिए।
- 18 से अधिक और 59 वर्ष तक की आयु की परित्यक्ता महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं। (सरपंच और सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के माध्यम से परित्यक्ता का प्रमाण दिया जाएगा।)
- 6 से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग, जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो। उन्हें दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त होती है।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, जो आयकरदाता नहीं हैं और जो शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हैं। उन्हें परिवार पेंशन भी प्राप्त नहीं करनी चाहिए।
- वृद्धाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता और दिव्यांग हितग्राहियों को प्रति माह 600 रुपये की पेंशन राज्यांश मद से प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा योजना – आवेदन प्रक्रिया
आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवेदन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में इसे ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत कार्यालय में और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में जमा करें:
- अपनी दो फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड अथवा निराश्रित/निर्धन का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- कल्याणी/परित्यक्तता का प्रमाण पत्र
नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म PDF प्रारूप में डाउनलोड करें।