UP BOCW Construction Worker Daughter Marriage Scheme Hindi PDF

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UP BOCW Construction Worker Daughter Marriage Scheme - Summary

UP BOCW Construction Worker Daughter Marriage Scheme का मुख्य उद्देश्य यह है कि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह संस्कार को आसान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को अपनी बेटियों की शादी में मदद मिलेगी। यहां पर योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिससे आप आसानी से इसका लाभ उठा सकें। इस योजना से संबंधित पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें।

पात्रता

  1. सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरूष) इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  2. श्रमिक का न्यूनतम 03 वर्षों तक नियमित सदस्य रहना आवश्यक है और नियमित अंशदान जमा होना चाहिए।

हितलाभ

  • यदि पंजीकृत निर्माण श्रमिक सभी निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं, तो उनकी पुत्री के विवाह हेतु रू0 51,000/- (इक्यावन हजार रूपये मात्र) का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। अन्र्ता जातीय विवाह के लिए यह राशि बढ़कर रू0 55,000/- (पचपन हजार रूपये मात्र) होगी।
  • सामूहिक विवाह की स्थिति में यदि न्यूनतम 11 जोड़े एक साथ विवाह करते हैं, तो प्रत्येक जोड़े के लिए रू0 5,000/- (पाँच हजार रूपये मात्र) की राशि बोर्ड द्वारा आयोजन में खर्च के लिए प्रदान की जाएगी। इस सही योजना के अनुसार आगे की प्रक्रियाएं पूरी करना सुनिश्चित करें।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, को उनकी पुत्री के विवाह हेतु रु0 40,000/- (रु0 चालीस हजार मात्र) का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सहायता सभी पुत्रियों के लिए अनुमन्य है। यदि माता-पिता दोनों ही पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, तो केवल इनमें से किसी एक को ही यह सहायता मिलेगी। सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक ने भारत सरकार या प्रदेश सरकार से कोई अन्य योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त न की हो। यदि किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता मिल चुकी है, तो इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

यदि किसी पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक के बच्चे नहीं हैं और उसने किसी बेटी को विधिवत गोद लिया है, तो यह योजना केवल एक गोद ली गई कन्या के लिए लागू होगी। विवाह के बाद, लाभार्थी श्रमिक को एक निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र देना होगा कि गोद ली गई कन्या का विवाह सफलतापूर्वक हुआ है और अनुदान की राशि का उपयोग सही में किया गया है। यह प्रमाण पत्र उस जिला श्रम कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ आवेदन पहले किया गया था।

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
  • पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।
  • यदि पुत्री गोद ली गई है, तो इससे संबंधित प्रमाणपत्र।
  • पुत्री और प्रस्तावित वर का आयु प्रमाण पत्र यह दिखाने के लिए कि उन्होंने क्रमशः 18 और 21 वर्ष की आयु (विवाह की तिथि को) पूर्ण कर ली है। परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति/स्कूल लीविंग प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आवश्यक होगी।
  • लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर/राशन कार्ड या उसके समकक्ष कोई अन्य दस्तावेज, जिससे निर्माण श्रमिक के परिवार का विवरण हो, की फोटो प्रति।

इस योजना की सभी जानकारी एक जगह लाने के लिए, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब आप आसानी से योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं! 😊

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