UP BOCW Construction Worker Awas Yojana Hindi
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उद्देश्य
अधिकांशतः निर्माण श्रमिक गरीब होते हैं‚ परन्तु बी०पी०एल० सूची में उनका नाम न होने से आवास लाभ नही मिलता‚ वस्तुतः वे पात्र होते है। अतः योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।
पात्रता
- गत वित्तीय वर्ष में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। लाभार्थी नियमित अंशदान जमा करता हो।
- परिवार एक ईकाई के रूप में लिया जाएगा।
- लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।
- केन्द्र ⁄ प्रदेश सरकार की अन्य योजना में आवास हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिक इस योजना के पात्र नही होंगे।
- उन श्रमिको को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो।
- कार्य स्थान⁄निवास एक ही जिले में होने पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
- श्रमिकों को इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवनमें केवल एक बार ही मिलेगा।
- पति ⁄ पत्नी दोनो पंजीकृत हैं तो लाभ में पत्नी को वरीयता दी जाएगी।
हितलाभ
रु० 100000⁄– की धनराशि 02 किश्तों में।
- मरम्मत हेतु रु० 15000⁄– की धनराशि मिलेगी।
- परन्तु एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नही दिया जाएगा।
परिभाषा
योजना में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष तक पंजीकृत सभी लाभार्थी श्रमिक पात्र होगें। प्रतिबंध यह होगा कि-
- लाभार्थी श्रमिक– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवाशर्त एवं विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 में उल्लेखित परिभाषानुसार।
- परिवार-परिवार के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक स्वयं, उसकी पत्नी आश्रित माता-पिता, एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र ता अविवाहित पुत्री शामिल होंगे।
- बोर्डयोजना में बोर्ड से तात्पर्य “उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण बोर्ड” से होगा।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक को बोर्ड द्वारा निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो-प्रति।
- निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
- भूमि के स्वामित्व के अभिलेख की सत्यापित प्रति।
- इस आशय का शपथ-पत्र के केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना में उसे अथवाउसके परिवार के सदस्य को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।