UP BOCW Construction Worker Awas Yojana PDF Hindi

UP BOCW Construction Worker Awas Yojana Hindi PDF Download

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UP BOCW Construction Worker Awas Yojana Hindi

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उद्देश्य
अधिकांशतः निर्माण श्रमिक गरीब होते हैं‚ परन्तु बी०पी०एल० सूची में उनका नाम न होने से आवास लाभ नही मिलता‚ वस्तुतः वे पात्र होते है। अतः योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

पात्रता

  1. गत वित्तीय वर्ष में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। लाभार्थी नियमित अंशदान जमा करता हो।
  2. परिवार एक ईकाई के रूप में लिया जाएगा।
  3. लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।
  4. केन्द्र ⁄ प्रदेश सरकार की अन्य योजना में आवास हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिक इस योजना के पात्र नही होंगे।
  5. उन श्रमिको को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो।
  6. कार्य स्थान⁄निवास एक ही जिले में होने पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
  7. श्रमिकों को इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवनमें केवल एक बार ही मिलेगा।
  8. पति ⁄ पत्नी दोनो पंजीकृत हैं तो लाभ में पत्नी को वरीयता दी जाएगी।

हितलाभ

रु० 100000⁄– की धनराशि 02 किश्तों में।

  1. मरम्मत हेतु रु० 15000⁄– की धनराशि मिलेगी।
  2. परन्तु एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नही दिया जाएगा।

परिभाषा

योजना में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष तक पंजीकृत सभी लाभार्थी श्रमिक पात्र होगें। प्रतिबंध यह होगा कि-

  1. लाभार्थी श्रमिक– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवाशर्त एवं विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 में उल्लेखित परिभाषानुसार।
  2. परिवार-परिवार के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक स्वयं, उसकी पत्नी आश्रित माता-पिता, एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र ता अविवाहित पुत्री शामिल होंगे।
  3. बोर्डयोजना में बोर्ड से तात्पर्य “उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण बोर्ड” से होगा।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

  1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को बोर्ड द्वारा निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो-प्रति।
  2. निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
  3. भूमि के स्वामित्व के अभिलेख की सत्यापित प्रति।
  4. इस आशय का शपथ-पत्र के केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना में उसे अथवाउसके परिवार के सदस्य को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

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