Rajasthan BOCW Accident Scheme Details Hindi
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To avail of the benefits under the Rajasthan BOCW Accident Scheme, the construction worker needs to be registered with the Rajasthan Building and Other Construction Workers Welfare Board. The worker can apply for the benefits by submitting a claim form along with relevant documents, such as accident-related medical certificates, police reports, and other supporting evidence.
Eligibility for Rajasthan BOCW Accident Scheme
हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना की पात्रता:-
- 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होगें।
- हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत मण्डल में पंजीयन हो चुका है और जो अपना अंशदान नियमित रुप से जमा करवा रहे है। हिताधिकारी की मृत्यु की दषा में, नियमित अंषदान जमा कराने की समय-सीमा में 3 माह की शिथिलता होगी। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संषोधित)।
हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) निम्नानुसार सहायता राशि दी जावेगीः-
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु. 5,00,000/- रुपए
- दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 3,00,000/-रुपए स्थायी पूर्ण अपंगता से तात्पर्य दुर्घटना में दो आंख या दोनों हाथ या दोनों पांव के अक्षम होने से है।
- दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर 1,00,000/-रुपए स्थायी आंशिक अपंगता से तात्पर्य एक आंख एक हाथ या एक पांव अक्षम होने से है।
- दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने पर 20,000/-रुपए तक दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने से तात्पर्य हिताधिकारी के कम से कम 5 दिन तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रुप में भर्ती रहने से है। गंभीर रुप से घायल होने का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा। हड्डी टूटने की दशा में भर्ती होना आवश्क नहीं है केवल चिकित्सक दवारा कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है।
- दुर्घटना में साधारण रुप से घायल होने पर 5000/- रुपए तक साधारण रुप से घायल होने से तात्पर्य 5 दिवस से कम अवधि तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रुप में भर्ती होने से है।
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