UP BOCW Construction Worker Children Education Scholarship Scheme PDF Hindi

UP BOCW Construction Worker Children Education Scholarship Scheme Hindi PDF Download

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UP BOCW Construction Worker Children Education Scholarship Scheme Hindi PDF

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उद्देश्य

उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य के मूल निवासी पंजीकृत निर्माण श्रमिक को श्रमिकों के २५ वर्ष अथवा उससे कम के पुत्र ⁄ पुत्रियों जो उ०प्र० की भौगोलिक सीमा में स्थित (कक्षा 12 तक) अथवा बाहर देश की सीमा में स्थित किसी विद्यालय ⁄ संस्था के किसी भी कक्षा में अध्ययनरत हो, के शिक्षा पर होने वाले व्यय प्रतिपूर्ति किया जाना है। इसके अन्तर्गत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र ⁄ पुत्रियों जो किसी शासकीय ⁄ अद्र्यशासकीय ⁄ शासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् हों, के सापेक्ष किये जा रहे व्यय का वहन उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किये जाने हेतु प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

इस योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक के अधिकतम दो संतान को कक्षा 01 से प्रारम्भ कर उच्चतर संत रविदास शिक्षा सहायता निम्न शर्तों के अधीन मासिक दी जाएगी।

पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे बालक एवं बालिका पात्र होगें–

1. जिनके माता अथवा पिता बोर्ड में पंजीकृत निर्माण कर्मकार हो,

2. ऐसा लाभार्थी पंजीकृत निर्माण कर्मकार उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो,

3. ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हो,

4. शिक्षारत् बालक ⁄ बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो,

5. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो संतानों को कक्षा–01 से प्रारम्भ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दिया जाना है।

6. मासिक सहायता तालिका निम्नवत् हैः–

क.कक्षा 01 से 05 तकरु०– 100 ⁄ – प्रतिमाह
ख.कक्षा 06 से 08 तकरु०– 150 ⁄ – प्रतिमाह
ग.कक्षा 09 से 10 तकरु०– 200 ⁄ – प्रतिमाह
घ.कक्षा 11 से 12 तकरु०– 250 ⁄ – प्रतिमाह
ड़.शासकीय संस्थाओं में आई०टी०आई० अथवा समकक्ष प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों हेतुरु०– 500 ⁄ – प्रतिमाह
च.शासकीय संस्थाओं में पालीटेक्निक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रमों हेतुरु०– 800 ⁄ – प्रतिमाह
छः.शासकीय संस्थाओं में इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष पाठ्यक्रमों हेतुरु०– 3000 ⁄ – प्रतिमाह
ज.शासकीय संस्थाओं में मेडिकल कोर्स के पाठ्यक्रमों हेतुरु०– 5000 ⁄ – प्रतिमाह

परन्तु इंजीनियरिंग व मेडिकल के स्नातकोत्तर डिग्री हेतु रु० 8,000/- व किसी भी विषय में अनुसंधान हेतु रु० 12,000/- प्रतिमाह देय होगा तथा 25 वर्ष की आयु सीमा भी शिथिल रहेगी तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

7. संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत लाभ दिये जाने हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत की उपस्थिति शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य ⁄ सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर ही देय होगी।

8. संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत श्रमिकों से विकल्प प्राप्त कर इस आशय का घोषणापत्र प्राप्त कर कि उसके द्वारा समकक्ष किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लिया जा रहा है, के आधार पर ही योजना का लाभ दिया जायेगा।

देय हितलाभ के संबंध में सामान्य निर्देश

1. छात्र ⁄ छात्रा को तिमाही आधार पर भुगतान किया जायेगा प्रथम किस्त का भुगतान कक्षा में प्रवेश के उपरान्त किया जायेगा।

2. यदि छात्र ⁄ छात्रा वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा उसी कक्षा में पुनः अध्ययन करता है तो छात्रवृत्ति का पात्र नहीं रहेगा।

3. आई०टी०आई० ⁄ पालीटेक्निक ⁄ इंजीनियरिंग की डिग्री केवल उन्हीं छात्र ⁄ छा़त्रओं को यह हितलाभ अनुमन्य होंगे जो शासकीय आई०टी०आई० ⁄ पालीटेक्निक अथावा इंजीनियरिंग कालेजों ⁄ मेडिकल कालेज ⁄ प्रबन्धन कालेज में प्रवेश प्राप्त करेंगें। प्रमाण स्वरूप प्रवेश–कार्ड तथा शुक्ल की रसीद अवश्य संलग्न की जाएगी।

4. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पात्रता तभी मान्य होगी जब अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर शासकीय संस्थान में प्रवेश लिया हो और यह भी कि उपयुर्क्त पैरा में अंकित हितलाभ आई०टी०आई० तथा इंजीनियरिंग ⁄ मेडिकल ⁄ प्रबन्धन ⁄ समाजशास्त्र के सभी विधाओं के लिए देय होगें।

5. इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा में डिग्री का अर्थ एम०बी०बी०एस० अथवा बी०डी० एस० (बैचलर इन डेन्टल साइंस) अथवा बी०ए०एम०एस० अथवा बी०एच०एम०एस० ⁄ बी०यू०एम०एस० होगा। यह हितलाभ उन्हीं छात्र ⁄ छात्राओं को देय होगा जो शासकीय चिकित्सा कालेजों में अध्ययनरत होगें।

आवेदन प्रक्रिया

1. लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओरसे उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के पुत्र या पुत्री के संबंधित कक्षा में प्रवेश संबंधी विवरण के अनुसार उत्तीर्ण होने की तिथि से 01 वर्ष के अंदर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार कार्यालय अथवा सम्बन्धित खण्ड के विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से अभिप्रमाणित फोटोयुक्त आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी पावती आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी ⁄ कर्मचारी द्वारा प्राप्ति तिथि अंकित करते हुए ONLINE उपलब्ध करवाई जाएगी।

2. आवेदन पत्र के साथ संबंधित पुत्र या पुत्री के संबंधित कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। कक्षा–1 से लेकर कक्षा–8 तक के छात्र ⁄ छात्रा से सम्बन्धित बाऊचर ⁄ विपत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, कक्षा–9 से लेकर कक्षा–12 तक बाऊचर ⁄ विपत्र जिला विद्यालय निरीक्षण द्वारा, डिग्री कक्षाओं में छात्र ⁄ छात्राओं के बाऊचर ⁄ विपत्र उनके लिये अधिकृत सक्षम अधिकारी (Dean of Student Welfare/ Provost) द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित किये जायेंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षारत् छात्र ⁄ छात्रा का बाउचर उनके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

3. आवेदन पत्र के साथ संबंधित पुत्र या पुत्री के आगे भी शिक्षारत् रहने का स्पष्टीकरण प्रमाण–पत्र जो कि संबंधित विद्यालय द्वारा निर्गत तथा प्रधानाचार्य द्वारा अभिप्रमाणित हो मूल रूप में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

4. जहॉ आवेदन आई०टी०आई० अथवा इंजीनियरिंग डिग्री अथवा चिकित्सा में डिग्री के लिए किया जा रहा हो वहॉ प्रवेश के प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित कालेज ⁄ आई०टी०आई० में प्रवेश की रसीद की प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जाएगी।

हितलाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया

1. योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील ⁄ खण्ड विकास कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्रापत होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा।

2. जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, उपश्रमायुक्त ⁄ अपर श्रमायुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवस के अंदर उनके आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

3. अपर ⁄⁄ उप श्रमायुक्तों द्वारा ऐसे प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिप्रमाणित अभिलेखों से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार अनुमन्य धनराशि की स्वीकृति के आदेश अधिकतम चार सप्ताह में पत्रावली पर किया जाएगा।

4. आवेदन पत्र स्वीकृत ⁄ अस्वीकृत होने की जैसी भी स्थिति होगी, निर्णय होने के अधिकतम तीन सप्ताह में उसकी सूचना आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी।

5. जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में यथासम्भव 15 दिन के भीतर जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा सहायक अपर ⁄ उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी क्षेत्रीय अपर ⁄ उप श्रमायुक्त द्वारा इस प्रकार क्षेत्रीय अपर ⁄ उप श्रमायुक्त से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 10 दिन की भीतर, सम्बन्धित निर्माण श्रमिक के नाम से रेखाकिंत चेक ⁄ RTGS, स्वीकृति धनराशि भुगतान हेतु संतान के नाम खाता होना अनिवार्य होगा। लाभार्थी के बैंक खाते का नम्बर, शाखा इत्यादि का भी स्पष्ट विवरण अंकित किया जाएगा। इस प्रकार निर्गत चेक सम्बन्धित जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

बोर्ड का आगामी 06 माह में यह प्रयास होगा कि सम्बन्धित छात्र ⁄ छात्रा श्रमिक के बैंक खातें में सीधे ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजी जाए परन्तु जब तक यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो जाती है, तब तक इस प्रकार इस प्रस्तर मे उल्लिखित पूर्व निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

6. इस प्रकार जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त रेंखाकित चेक लाभार्थी को 10 दिन के भतर उपलब्ध करा दिया जाएगा और उससे प्राप्त रसीद दो प्रतियों में प्राप्त की जाएकी। प्राप्ति रसीद की एक प्रति जिला श्रम कार्यालय में तथा दूसरी प्रति क्षेत्रीय अपर ⁄ उप श्रमायुक्त कार्यालय में अभिलेखार्थ संरक्षित की जाएगी।

7. इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में श्रम कार्यालय के साथ – साथ क्षेत्रीय अपर ⁄ उप श्रमायुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे। क्षेत्रीय अपर ⁄ उप श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लार्भीवार तथा जिलावार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधर पर संकलित करते हुए, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरान्त अगले 07 दिन के अंदर आनलाईन व हार्डकापी दोनों उपलब्ध करवायें जायेंगे।

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