Rajasthan Shubh Shakti Yojana Application Form Hindi PDF
शुभ शक्ति योजना (Shubh Shakti Yojana) के अंतर्गत श्रमिकों / मज़दूरों की अविवाहित बालिग बेटियों की आर्थिक सहायता और उनकी शादी के लिए राजस्थान सरकार 55,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रमिकों की आय ज्यादा ना होने की वजह उनकी बेटियों की शादी में या तो देरी हो जाती है या फिर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्हे अपनी बेटियाँ बोझ लगने लगती हैं।
शुभ शक्ति योजना (Shubh Shakti Yojana) योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के ऊपर अपनी बेटियों के पालन-पोषण के बोझ को कम करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने इस शुभ शक्ति योजना राजस्थान का गठन किया था। शुभ शक्ति योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 को राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। यह राजस्थान की मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कदम है क्यूंकि यह योजना अब भी बहुत लोगों को लाभान्वित कर रही है।
शुभ शक्ति योजना योग्यता (Shubh Shakti Yojana Eligibility)
- इस योजना के तहत बालिग लड़की के पिता–माता में से कोई एक या फिर दोनों का नाम कम से कम एक वर्ष से मण्डल में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी महिला अविवाहित होनी चाहिए और लाभार्थी श्रमिक की अविवाहित बेटी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत लाभार्थी श्रमिकों की अधिकतम दो बालिग बेटियों को धनराशि दी जाएगी।
- लाभार्थी महिला या बेटी 8 वीं कक्षा पास होनी चाहिये।
- लाभार्थी अभिभावक राजस्थान के नागरिक होने चाहिए।
- लाभार्थी महिला अथवा लाभार्थी बेटी का बैंक में खाता होना चाहिए।
- आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक / कन्स्ट्रकशन वर्कर के रूप में कार्यरत हो।
- इस योजना के तहत धनराशि लाभार्थी के निर्माण श्रमिक प्रमाणित होने के बाद दी जाएगी।
- अगर लाभार्थी के पास अपना मकान है तो इस दशा में उसमें शौचालय होना आवश्यक है।
शुभ शक्ति योजना – आवश्यक दस्तावेज़
- स्थायी पता प्रमाण पत्र
- राजस्थान की नागरिकता का प्रमाण पत्र
- 8वीं कक्षा की मार्कशीट
- बीपीएल कार्ड की एक कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड की कॉपी
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता बुक की कॉपी
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