Haryana Death Certificate Form – हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म - Summary
हरियाणा मृत्यु फॉर्म एक आवेदन फॉर्म है जिसका उपयोग करके आप हरियाणा राजस्व विभाग से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है, जो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
मृत्यु आवेदन पत्र (Death Certificate Form) हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://online.ulbharyana.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है, या इसे सीधे इस पृष्ठ के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता हैं।
इस प्रमाण मृत्यु पत्र में व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी, जैसे की मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय व तिथि, व्यक्ति का नाम, पता जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उस व्यक्ति के परिवार या रिश्तेदारों को राजस्व विभाग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता हैं।
यह प्रमाण पत्र (Death Certificate) बैंक, LIC, पेंशन, जमीन सबंधित कार्यों व सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों, सरकारी योजनाओं और कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए भी बनाया जाता हैं।
हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म ( Haryana Death Certificate Form ) के लिए कैसे आवेदन करें
आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (Death Certificate Form) को निकटतम नगर निगम कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट https://online.ulbharyana.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म (Death Certififate Form Haryana ) PDF को इस पृष्ठ के नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके सीधे डाउनलोड किया जा सकता है।
मृत्यु प्रमाणपत्र फॉर्म में उल्लिखित विवरण :- मृत्यु की जानकारी, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय व तिथि, व्यक्ति का नाम, पता जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती हैं।
फॉर्म जमा करें:– इस फॉर्म को ध्यान से भरकर और आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ग्रामीण क्षेत्र के मामले में जिला रजिस्ट्रार एवं सिविल सर्जन के पास जमा करें और शहरी मामले में इसे संबंधित नगर पालिका के सचिव को जमा करायें।
हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म – आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदन फार्म(Application Form )
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- (अस्पताल से मौत की रिपोर्ट) Hospitals Death Report
- (मृत्यु का समय और तारीख निर्दिष्ट करने वाला एक हलफनामा ) An affidavit specifying the time and date of the death
- (राशन कार्ड की कॉपी) A copy of the ration card.
- (अनापत्ति प्रमाण पत्र) No Objection Certificate (NOC).
यदि घर में मृत्यु होती है, तो परिवार के मुखिया द्वारा मृत्यु की सूचना दी जा सकती है और उसे दर्ज किया जा सकता है; चिकित्सा प्रभारी द्वारा यदि यह अस्पताल में होता है; जेल प्रभारी द्वारा यदि यह जेल में होता है; और उस क्षेत्र में शव के निर्जन पाए जाने की स्थिति में गांव के मुखिया या स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा।
मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित स्थानीय अधिकारियों के पास रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित फॉर्म को भरकर पंजीकृत किया जाना है। उचित सत्यापन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
यदि मृत्यु घटित होने के 21 दिनों के भीतर दर्ज नहीं की जाती है, तो देर से पंजीकरण के मामले में निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार / एरिया मजिस्ट्रेट से अनुमति की आवश्यकता होती है।
Name of Form | Haryana Death Certificate Form |
State | haryana |
Official Website | https://online.ulbharyana.gov.in |
Language | English |
Use | Death Proof |
Mode | Online/Offline |
Department | Urban Local Bodies / Municipal Corporation |
Time Limit | Within 21 Days from the date of Birth |
Fees | No fees if applied within 21 days |
Beneficiary | Resident of Haryana |
Form Download Link | Download PDF |
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके (Haryana Death Certificate Form) हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म PDF डाउनलोड किया जा सकता हैं।