Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Form - Summary
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना फॉर्म
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बच्चों को आर्थिक और वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक अनूठा उपाय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2023 में इस योजना की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए बनाई गई है।
इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, शैक्षणिक, चिकित्सा और व्यावसायिक सहयोग दिया जाएगा। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसे आरंभ किया है।
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana – Eligibility Criteria
पात्रता मानदंड
- बाल देखरेख संस्था में 05 वर्ष तक निवासरत बच्चों को उम्मतीकरण की तारीख से आधार बनाकर पात्रता दी जाएगी।
- अनाथ या परित्यक्त बच्चों को बाल देखरेख संस्था में रहकर आवश्यक अवधि की पात्रता में छूट दी जाएगी।
- यदि बच्चे को दत्तक ग्रहण या फॉस्टर केयर का लाभ नहीं मिल रहा है, तब भी उसे संस्थान में पुनर्वासित किया जाएगा और इस अवधि को पात्रता में गिना जाएगा।
आफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता
- आफ्टर केयर योजना के तहत, बाल देखरेख संस्थाओं में 17 वर्ष की आयु पूरा करने वाले बच्चों को 05 वर्ष तक रहकर पात्रता मिलेगी।
- अनाथ या परित्यक्त बच्चों की स्थिति में आवश्यक अवधि से छूट दी जाएगी।
- यदि बच्चों को दत्तक ग्रहण या फॉस्टर केयर का लाभ नहीं मिल रहा है, फिर भी उन्हें संस्थान में पुनर्वास किया जाएगा और इस अवधि को भी गिना जाएगा।
- आफ्टर केयर के अंतर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण या 24 वर्ष की आयु तक सहायता दी जाएगी, जो भी पहले हो।
आफ्टर केयर में आर्थिक सहायता और निःशुल्क शिक्षा सहायता
- इंटर्नशिप: जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा सूची में वर्णित बच्चों की योग्यता के अनुसार इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण: शासकीय संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि में 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- तकनीकी, चिकित्सा और विधि शिक्षा सहायता: NEET, JEE या CLAT के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले बच्चों को 5,000 रूपये से 8,000 रूपये तक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
आफ्टर केयर हेतु आवेदन और लाभान्वित करने की प्रक्रिया
- प्रत्येक बाल देखरेख संस्थाओं द्वारा 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों की पहचान की जाएगी और व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan) तैयार की जाएगी।
- इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा की सूची बनाई जाएगी।
- योजना के तहत समिति द्वारा मामलों का परीक्षण और अनुमोदन किया जाएगा।
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Form – Online Procedure
ऑफ्टर केयर हेतु आवेदन प्रक्रिया
- बाल देखरेख संस्थाओं द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाएगी।
- इंटर्नशिप और उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग डाटा बेस तैयार किया जाएगा।
- समिति द्वारा जांच प्रक्रिया में स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे।
स्पॉन्सरशिप प्रक्रिया
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा परिवारों की पहचान की जाएगी और उनसे संपर्क किया जाएगा।
- समाज अन्वेषण रिपोर्ट की तैयारी की जाएगी।
- भूमि अध्ययन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर बच्चों की सूची तैयार की जाएगी।
- बाल कल्याण समिति द्वारा जरूरतमंद बच्चों की पहचान की जाएगी।
- केवल प्रमुख बच्चों को लाभ मिलेगा, जिन्हें समिति द्वारा उचित माना गया है।
- प्राप्त आदेश हर साल विस्तारित किया जाएगा।
अपना PDF डाउनलोड करें और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की सभी जानकारी प्राप्त करें। यह योजना अनाथ बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, और सभी आवश्यक जानकारी एक ही जगह उपलब्ध है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप सभी प्रक्रिया का पालन करें।