Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Application Form Madhya Pradesh Hindi
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना उदेद्श
योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान के उददेश्य से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है ।
पात्रता
- आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी।
- आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह 600 रूपये की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें 300 रूपये केन्द्रांश तथा 300 रुपए राज्यांश के द्वारा सम्मिलित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – आवेदन प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ जमा कराने पर :-
– तीन स्वयं के फोटो
– पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
– आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
– बी.पी.एल. कार्ड
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