Ladki Bahin Yojana हमीपत्र - Summary
Ladki Bahan Yojana हमीपत्र महाराष्ट्र सरकार द्वारा कम आय वाले परिवारों की महिलाओं की मदद के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। यह पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देता है। आवेदन करने के लिए, आपको लड़की बहिन योजना हमीपत्र नामक एक विशेष फॉर्म की आवश्यकता होगी जिसे आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
माझी लड़की बहिन योजना महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम है जो कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को पैसे देता है। इसका मुख्य लक्ष्य इन महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करना और उन्हें नियमित मासिक आय प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
Ladki Bahin Yojana हमीपत्र 2024 Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना |
राज्य | महाराष्ट्र |
इनके द्वारा शुरू की गई | डिप्टी सीएम अजित पवार जी द्वारा |
घोषणा कब की गई | 27 जून 2024 को बजट पेश करते हुए |
उदेश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उदेश्य से महिलाओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
लाभ राशी | 1500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे |
लाभार्थी | राज्य में गरीब परिवारों की सभी महिलाएं पात्र होगी |
आयु सीमा | 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बिच की सभी महिलाएं |
बजट | 46 हजार करोड़ रुपये |
आवेदन कब शुरू होंगे | जुलाई से |
आवेदन प्रिकिर्या | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | जल्द लांच की जाएगी |
माझी लड़की बहिन योजना महाराष्ट्र – योग्यता मापदंड
पात्रता मापदंड | विवरण |
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वार्षिक पारिवारिक आय | 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए |
आयकर स्थिति | परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए |
रोज़गार की स्थिति | न तो आवेदक और न ही परिवार के सदस्य सरकारी विभागों में नियमित/स्थायी कर्मचारी होने चाहिए |
अन्य वित्तीय योजनाएँ | 1500 रुपये से अधिक की राशि प्रदान करने वाली किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए। |
राजनीतिक भागीदारी | परिवार के सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक नहीं होने चाहिए |
भूमि का स्वामित्व | परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए |
वाहन स्वामित्व | आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई भी चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) पंजीकृत नहीं होना चाहिए। |
कोणत्या महिला अपात्र असतील? (Ladki Bahin Yojana in Maharashtra)
- ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
- ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु वाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
- सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे 1500 रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
- ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.