Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Application Form Madhya Pradesh - Summary
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिलाएँ आर्थिक सहायता पाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकती हैं। यह योजना म.प्र. शासन के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पेंशन राशि का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है।
पात्रता
- आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
इस योजना के तहत विधवा महिला हितग्राही को हर महीने 600 रुपये की पेंशन दी जाती है, जिसमें 300 रुपये केन्द्रांश और 300 रुपये राज्यांश शामिल हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – आवेदन प्रक्रिया
आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत या शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा:
– तीन हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
– पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
– आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
– बी.पी.एल. कार्ड
आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। 📥