Handicap Pension Form Uttar Pradesh - Summary
हैंडीकैप पेंशन फॉर्म (Handicap Pension Form Uttar Pradesh) दिव्यांग लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बुनियादी ज़रूरतों को ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं। इसे समाज कल्याण विभाग के लिए हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
कैसे भरें हैंडीकैप पेंशन फॉर्म
हैंडीकैप पेंशन फॉर्म भरने के लिए, उम्मीदवार को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म में उम्मीदवार की पहचान और संपर्क जानकारी, साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र का विवरण भी शामिल करना होगा। इसके अलावा, आर्थिक स्थिति की जानकारी भी देनी होगी। फॉर्म भरने के बाद, इसे समाज कल्याण विभाग के पास जमा करना जरूरी है। 😊
हैंडीकैप पेंशन फॉर्म के लिए आवश्यक क्षेत्र
- उम्मीदवार का नाम
- पूर्ण पता
- जाति
- जन्म तिथि
- मासिक आय
- पिता का नाम
- संपत्ति
- चिकित्सा प्रमाणपत्र
हैंडीकैप पेंशन फॉर्म UP के लिए आवश्यक दस्तावेज
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- उम्र का प्रमाणपत्र
- मासिक आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- अचल संपत्ति या चल संपत्ति प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाणपत्र
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके हैंडीकैप पेंशन फॉर्म PDF डाउनलोड कर सकते हैं।