EC Act in Hindi
EC Act एक ऐसा कानून है जो कि दुकानदारों को जरूरी वस्तुओं के अधिक भण्डारण और कालाबाजारी करने से रोकता है। अभी इस अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन जारी करते हुए केंद्र सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। इससे इनकी कालाबाजारी और खुदरा मूल्य से अधिक दाम लेने पर रोक लगेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम, (The Essential Commodities Act1955) एक ऐसा कानून है जो कि दुकानदारों को जरूरी वस्तुओं के भण्डारण और कालाबाजारी करने से रोकता है।
आवश्यक वस्तुओं में पेट्रोलियम (पेट्रोल, डीजल, नेफ्था और सोल्वेंट्स आदि), खाना (बीज, वनस्पति, दाल, गन्ना, गुड़, चीनी, चावल और गेहूं आदि), टेक्सटाइल्स, जरूरी ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स शामिल है। सरकार द्वारा इस सूची में समय-समय पर बदलाव होता रहता है। हाल ही में सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को भी सूची में शामिल किया था।
EC Act in Hindi – आवश्यक वस्तु
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को भारत की संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था।
- सरकार की देख-रेख में इस कानून के तहत ‘आवश्यक वस्तुओं’ की बिक्री, उत्पादन, आपूर्ति आदि को आम जनता के हित के लिए नियंत्रित किया जाता है।
- इस कानून के तहत ये ध्यान दिया जाता हे कि उपभोक्ताओं को सही कीमत पर चीजें मिल रही हैं या नहीं।
- इस कानून के तहत केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है कि वह राज्यों को स्टॉक लिमिट तय करने और जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए कहे ताकि चीजों की आपूर्ति प्रभावित न हो और दाम भी ज्यादा ना बढ़े।
- जब कोई वस्तु सरकार द्वारा ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित की जाती है, तो सरकार के पास एक अधिकार आ जाता है। उसके मुताबिक वे पैकेज्ड वस्तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर सकती है।
- लेकिन अगर कोई दुकानदार उस मूल्य से अधिक दाम पर चीजों को बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है।