Unlock 1 Guidelines - Summary
Unlock 1 Guidelines MHA – अनलॉक 1 गाइडलाइंस हिन्दी में | Lockdown 5.0 Guidelines Hindi
‘कोविड-19’ से लड़ने के लिए नए दिशा-निर्देश 1 जून 2020 से लागू होंगे
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा, जिनका निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किया जाएगा
कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को चरणबद्ध ढंग से पुन: शुरू किया जाएगा; ‘अनलॉक 1’ में आर्थिक फोकस होगा
‘नाइट कर्फ्यू’ सभी गैर-जरूरी कार्यों के लिए लोगों की आवाजाही पर ‘रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक’ जारी रहेगा
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड-19 से लड़ने और कंटेनमेंट (सील) जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध ढंग से पुन: खोलने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह Unlock 1 Guidelines 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। इस बार कई गतिविधियों को फिर से शुरू करने का ध्यान खासकर अर्थव्यवस्था पर रहेगा। नए दिशा-निर्देश व्यापक सलाह-मशविरा के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर जारी किए गए हैं।
24 मार्च, 2020 से देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था। आवश्यक गतिविधियों या कार्यों को छोड़कर सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था। इसके बाद कोविड-19 के फैलाव को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के उपायों को क्रमबद्ध तरीके से ढील दी गई है।
नए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन उपाय सख्ती से लागू रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा इनका सीमांकन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के भीतर, सख्ती से कंट्रोल किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रतिबंधित गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से खोला जाएगा, जो कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के पालन के साथ होगा, जैसे कि:
चरण I (8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति)
- धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल;
- होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं; तथा
- शॉपिंग मॉल।
स्वास्थ्य मंत्रालय संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों की सलाह से उपरोक्त गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा ताकि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें और कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके।
चरण II
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्थागत स्तर पर सलाह-मशविरा करें। फीडबैक के आधार पर, इन संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में जुलाई, 2020 में निर्णय किया जाएगा। इन संस्थानों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी तैयार करेगा।
देशभर में सीमित संख्या में प्रतिबंधित रहने वाली गतिविधियां
- अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा;
- मेट्रो रेल का परिचालन;
- सिनेमाघर, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान;
- सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक समारोह/ और अन्य बड़े समागम।
- उपरोक्त गतिविधियों को खोलने की तारीखों के बारे में फैसला चरण III में स्थिति के आकलन पर आधारित होगा।
लोगों और सामान की निर्बाध आवाजाही
- अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर कोई बंदिश नहीं होगी। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति/स्वीकृति/ई-परमिट नहीं लेना होगा।
- हालांकि, यदि एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी वजहों और परिस्थिति के आकलन के आधार पर, लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण का प्रस्ताव करता है तो उसे ऐसे नियंत्रणों के साथ व्यापक प्रचार करना होगा।
लोगों की आवाजाही के लिए रात का कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। हालांकि, कर्फ्यू का नया समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।
सामाजिक दूरी को बनाए रखने हेतु कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन पूरे देश में किया जाता रहेगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर होने वाली गतिविधियों पर राज्य करेंगे फैसला
हालात के अनुसार, राज्य और संघ शासित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन (सील क्षेत्र) के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या आवश्यकता के अनुसार बंदिशें लागू कर सकते हैं।
कमजोर लोगों के लिए सुरक्षा
65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों जैसे कमजोर लोगों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
आरोग्य सेतु का उपयोग
कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों या संक्रमित होने के जोखिम वालों की पहचान के लिए, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्लीकेशन एक उपयोगी साधन है। यह भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है और लोगों और समुदाय की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई विभागों द्वारा इस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
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