Unlock 2 Guidelines - Summary
सरकार ने ‘अनलॉक-2’ (Unlock 2) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण के बीच हमें एक सुरक्षित जीवनशैली पर लाना है। ‘अनलॉक-2’ के अंतर्गत जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम फिलहाल बंद रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन के अंतर्गत ‘अनलॉक-1’ में कुछ छूट दी गई थीं और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ की घोषणा की है।
स्कूल, मेट्रो सब रहेंगे बंद
अनलॉक-2 के तहत जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी। इनमें बताया गया कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे।
दुकानों में 5 से ज्यादा लोग
नई गाइडलाइन्स के अनुसार, दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। लोगों को फेस पर मास्क या फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य होगा।
इन कामों को मंजूरी नहीं
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान
दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।
नाइट कर्फ्यू के नियम
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी। नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है।
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