Uttarakhand Old Age Pension Scheme Application Form - Summary
उत्तराखण्ड राज्य में सामाजिक सुरक्षा के तहत निराश्रित वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) लागू की गई है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को विशेष मानकों और शर्तों के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का PDF फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दिया गया है।
उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना – योग्यता
- लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मासिक आय रु.4000/- तक हो।
- अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा।
- गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल. चयनित परिवार के सदस्य नहीं हों, उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए, संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन पत्र भरकर आवश्यक स्थान पर जमा करना होता है। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं। योजना का PDF फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
आप इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
वृद्धजनों को इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। 📄
उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।