Mukhyamantri Sewing Machine Yojana Form Chhattisgarh Hindi PDF
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राज्य शासन द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना‘ के लिए हितग्राहियों की पात्रता में संशोधन की गई है। इस आशय की अधिसूचना मण्डल द्वारा जारी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना की पात्रता :-
- मण्डल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो।
- श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।
- मण्डल की ‘मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
- राज्य शासन की किसी विभाग, उपक्रम, मण्डल, निगम अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समानांतर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो।
- मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत सायकल या उसके मूल्य के बराबर राशि प्राप्त करने वाली पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए अपात्र होंगी।
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