MP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फ़ार्म - Summary
Download the MP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फ़ार्म in PDF format using the link provided below. यह सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए एक आवेदन पत्र है। यह फॉर्म आप सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ निराश्रित वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण-पोषण की क्षमता नहीं रखते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है। 🌟
Madhya Pradesh सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फ़ार्म (पात्रता)
- 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो।
- 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी महिला, जो आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है), कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
- 18 से ज्यादा किन्तु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। (सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारी के संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना जाएगा।)
- 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग, जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है), परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहे हो।
- वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासियों।
प्रक्रिया (MP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फ़ार्म)
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेखों के साथ करें:
- स्वयं की दो फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड अथवा निराश्रित/ निर्धन का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- निःशक्तता का प्रमाण पत्र
- कल्याणी/परित्यक्तता का प्रमाण पत्र
लाभ
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता एवं दिव्यांग हितग्राही को रु. 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह, राज्यांश मद से पेंशन प्रदाय की जाती है।
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