Chhattisgarh Vishwakarma Accident Death Assistance Scheme Form Hindi
Download the Chhattisgarh Vishwakarma Accident Death Assistance Scheme Form in PDF format here. विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु पर अपंजीकृत श्रमिक को लाभ दिया जाता है। जब श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु हुई हो। योजना के अंतर्गत सभी प्रकरणों को मंडल के आयुक्त क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत सूचित किया जाना अनिवार्य है।
छत्तीसगढ़ विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना फ़ॉर्म एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो छत्तीसगढ़ राज्य में विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को उनके द्वारा की जाने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। यह फ़ॉर्म उन परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है जिनके परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है।
Chhattisgarh Vishwakarma Accident Death Assistance Scheme Form (Necessary Details)
- पंजीयन क्रमांक
- मृतक का नाम
- आवेदक / उत्तराधिकारी का नाम
- आवेदक का मृतक से रिश्ता
- आवेदक का पता
- आवेदक के हस्ताक्षर
छत्तीसगढ़ विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना फ़ॉर्म को ठीक से भरकर जमा करने से परिवारों को दुर्घटना के मामलों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसमें आवश्यक जानकारी जैसे कि पीड़ित व्यक्ति का नाम, परिवार की जानकारी, दुर्घटना का विवरण, और अन्य संबंधित विवरण शामिल होते हैं।
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