Download उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) PDF for free from Drive Files using the direct download link given below.
उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) in Hindi
राज्य के युवाओं, प्रवासियों और किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’ का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें 10 हजार युवाओं को स्वरोजगार का लक्ष्य रखा गया है।
उद्देश्य
योजना का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्यम / व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना है। योजनान्तर्गत ऐसे उद्यमशील युवा उद्यमी, जो राज्य के मूल अथवा स्थायी निवासियों और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने एवं स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उद्यमशील व्यक्ति / युवा अपना स्वयं का रोजगार प्रारम्भ कर सके। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- स्वरोजगार हेतु नये सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
- युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल व अकुशल दस्तकारों / हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
- पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना ।
पात्रता
- आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
- योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
- आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज
उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- आधार कार्ड कॉपी
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
- शिक्षा का प्रमाण पत्र
- बैंक डिटेल कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड कॉपी
और अथिक जानकारी के लिए उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) के लिए पीडीऍफ़ प्रारूप में डाउनलोड करे निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Nice post. thanks for sharing शादी अनुदान योजना