Rajasthan Shubh Shakti Yojana Application Form - Summary
शुभ शक्ति योजना (Shubh Shakti Yojana) के तहत राजस्थान सरकार श्रमिकों और मज़दूरों की अविवाहित बालिग बेटियों को आर्थिक सहायता के रूप में 55,000 रुपये प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के लिए अपनी बेटियों की शादी में मदद करना है, क्योंकि उनकी आय कम होने के कारण कई बार शादी में बाधा आती है या परेशानी होती है। इस योजना के जरिए बेटियों का विवाह आसान होता है और परिवारों पर बोझ कम होता है।
शुभ शक्ति योजना के लाभ
शुभ शक्ति योजना का लाभ कई परिवारों को मिला है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2016 को राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। यह योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आज भी बहुत से लोगों को मदद कर रही है।
शुभ शक्ति योजना योग्यता (Shubh Shakti Yojana Eligibility)
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिग लड़की के माता-पिता में से कोई एक या दोनों का नाम कम से कम एक वर्ष से मण्डल में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- लाभार्थी महिला अविवाहित होनी चाहिए और बेटी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत अधिकतम दो बालिग बेटियों को धनराशि दी जा सकती है।
- लाभार्थी महिला या बेटी को 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- लाभार्थी अभिभावक राजस्थान के नागरिक होने चाहिए।
- बैंक में लाभार्थी महिला या बेटी का खाता होना चाहिए।
- आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष में हिताधिकारी को कम से कम 90 दिन के लिए निर्माण श्रमिक / कन्स्ट्रक्शन वर्कर के रूप में कार्यरत होना चाहिए।
- धनराशि तभी दी जाएगी जब लाभार्थी श्रमिक प्रमाणित हो।
- यदि लाभार्थी के पास अपना मकान है, तो उसमें शौचालय होना आवश्यक है।
शुभ शक्ति योजना – आवश्यक दस्तावेज़
- स्थायी पता प्रमाण पत्र
- राजस्थान की नागरिकता का प्रमाण पत्र
- 8वीं कक्षा की मार्कशीट
- बीपीएल कार्ड की एक कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड की कॉपी
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता बुक की कॉपी
आप राजस्थान शुभ शक्ति योजना की विस्तृत जानकारी अपने पास रखने के लिए इसे PDF प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Shubh Shakti Yojana