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Rajasthan Ration Card / NFSA Application Form in Hindi
National Food Security Act( NFSA ) as per this act every household covered under the act will be entitled to a total of 5 kgs of foodgrains, per person, per month. Households covered under AAY will be entitled to 35 kgs of food grains, per month.
इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।
इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।
राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबंधित राशन कार्ड जारी करने का बिन्दु है। इस अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 97(1)खावि/साविप्र/2010-11 दिनांक 11.11.2011 द्वारा सभी जिला कलक्टरों/ जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य में राशन कार्ड जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है:-
क्रम स. |
अधिकारी |
कार्य क्षेत्र |
1. |
जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में | जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में |
2. |
नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त | शेष नगरपालिका क्षेत्र में |
3. |
ग्रामीण क्षेत्र के लिए | विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति |
4. |
राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी |