प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म 2025 - Summary
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसने भारत में चल रही सभी पूर्व फसल बीमा योजनाओं की जगह ले ली। इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। योजना के अंतर्गत स्थानीय जोखिम, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान आदि को शामिल किया गया है तथा उपज का आकलन करने के लिए तकनीक के उपयोग पर बल दिया गया है। किसानों में जागरूकता बढ़ाकर और कम प्रीमियम दरें रखकर भारत में फसल बीमा कवरेज को बढ़ाना इसका उद्देश्य है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) उद्देश्य:
यह योजना कृषि क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन को समर्थन देने के लिए बनाई गई है। इसके उद्देश्य हैं –
- अप्रत्याशित घटनाओं से फसल के नुकसान/क्षति झेल रहे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- किसानों की आय को स्थिर करना ताकि वे खेती जारी रख सकें।
- किसानों को आधुनिक और नवाचार कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, जिससे खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हो, साथ ही किसानों को उत्पादन जोखिम से सुरक्षा मिले।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पात्रता मानदंड:
- अनिवार्य घटक: मौसमी कृषि संचालन (SAO) ऋण लेने वाले सभी किसान (ऋणी किसान) जिनकी फसल अधिसूचित है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।
- स्वैच्छिक घटक: गैर-ऋणी किसानों के लिए यह योजना वैकल्पिक होगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत कवर किए जाने वाले जोखिम और अपवर्जन:
योजना के तहत फसल की निम्न अवस्थाओं और उनसे जुड़े जोखिमों को कवर किया जाता है –
- बुआई/रोपाई रोकने का जोखिम: कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बीज बोने/रोपाई करने में असमर्थता।
- खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक): सूखा, लंबे शुष्क काल, बाढ़, जलभराव, कीट एवं रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, बवंडर आदि से होने वाले नुकसान के लिए व्यापक बीमा कवरेज।
- कटाई के बाद होने वाला नुकसान: कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए छोड़ी गई फसल पर अधिकतम 2 सप्ताह तक कवरेज, जो केवल चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और असमय वर्षा के जोखिमों पर लागू होगा।
- स्थानीय आपदाएँ: ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव जैसी स्थानीय आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र की अलग-थलग पड़ी खेती को हुए नुकसान का कवरेज।
फॉर्म भरने के दिशा-निर्देश:
- सभी अधिसूचित फसलों के लिए केवल एक ही प्रस्ताव फॉर्म भरा जाएगा।
- प्रस्ताव फॉर्म को पूरी तरह से भरें। प्रस्तावक को हस्ताक्षर करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- बीमा “अत्यधिक सद्भावना” का अनुबंध है, जिसमें बीमाधारक को सभी आवश्यक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना नहीं चाहिए।
- यदि प्रस्तावक या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की गलत/अपूर्ण जानकारी, गलत विवरण, तथ्य छिपाने या गलत बयान दिया जाता है, तो बीमा कंपनी के पास अनुबंध को रद्द करने का अधिकार होगा।