वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म उत्तर प्रदेश - Summary
उत्तर प्रदेश का वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है, अब उपलब्ध है। आप इसे आसानी से समाज कल्याण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से शुरू की गई ”इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना” 1994 से चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
इस वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल सूची के लाभार्थियों को प्रति माह 800 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। यह राशि दो छमाही किश्तों में उनके बैंक खातों में जमा की जाती है।
योग्यता
- एक आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे के समूह से होना चाहिए।
- आवेदक के पास बीपीएल का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदक को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से भी हो सकता है।
दस्तावेज जरूरी
- वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु प्रमाण पत्र
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण
- पहचान प्रमाण पत्र, जैसे आधार कार्ड नंबर
- बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र
- कोई अन्य दस्तावेज
ऑनलाइन वृद्धावस्था पेंशन योजना फॉर्म अप्लाई करें
अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप यहां पर क्लिक कर ओल्ड एज पेंशन फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं।
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके पीडीएफ फॉर्मेट में ओल्ड एज पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। 📄 आप इस अवसर का लाभ उठाएँ और जल्दी से आवेदन करें। यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा!