मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह फॉर्म 2021 | Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Form Hindi PDF
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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Form PDF में डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana) के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से गरीब, कमजोर वर्ग के, विधवा महिला परित्याग महिला की लड़कियों के शादी पर योजना का लाभ दिया जाएगा।
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लिए पंजीकृत नवविवाहित जोड़ों की सामूहिक शादी के लिए कुल ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें से कुछ राशि बैंक खाते के माध्यम से लड़की को दी जाएगी। तथा कुछ राशि शादी के लिए बर्तन शादी के खर्चे लड़की के लिए जेवर जैसे अन्य शुभ कार्यों के लिए खर्च किए जाएंगे। योजना का लाभ परिवार की दो बालिकाओं को मिलेगा। यूपी सामूहिक विवाह योजना से जुड़े अन्य सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे को अंत तक ध्यान से पढ़ें जहां हम आपको योजना से जुड़ी पात्रता आवश्यक दस्तावेज का आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेंगे।
यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
भारत देश में बाल विवाह की प्रथा सालों से चली आ रही है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल विवाह जैसी प्रथा को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। यहां हम आपको Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Application Form से जुडी सभी जानकारी विस्तार से प्रदान करेंगे।
सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश की योग्यता मानदंड
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए यूपी सरकार द्वारा कुछ पात्रता निश्चित की गई हैं। जिनके आधार पर लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा –
- योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की लड़कियों को ही दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सामाजिक विवाह योजना का लाभ विधवा तलाकशुदा परित्याग महिलाओं को भी दिया जाएगा।
- सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए नवविवाहित जोड़ों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।
- आर्थिक रुप से गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवार की लड़की को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- विवाह के समय लड़की की आयुके 18 वर्ष से अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता वार्षिक परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 रूपये रखी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए 56460 रूपये रखी गई है।
- योजना के तहत वृदावस्था पेंशन ,निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत एक परिवार की दो लड़कियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना – आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा जिसके के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म में पूछी गए जानकारी सही तरीके से भरकर और इसके साथ आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको भरे हुए फॉर्म को अपने ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर पर या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा कराना होगा। जिसके बाद शादी होने पर आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Form 2021 – आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- आवेदक परिवार का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- नवविवाहित कन्या का बैंक पासबुक (Bank Account Statement)
- वर और वधु की पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
- जाति प्रमाण पत्र SC/ST/OBC के लिए (Caste Crtificate)
- वर वधु का आधार कार्ड किया मतदाता पहचान पत्र (Voter Card, Aadhaar card)
- वर वधू का जन्म या आय प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Form 2021 PDF – Overview
लेख | Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana 2021 |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नवविवाहित लड़कियां |
आर्थिक | सहायता ₹51000 मात्र |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Form PDF | Download PDF |
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