Chhattisgarh Unorganized Worker Medical Assistance Scheme Form Hindi PDF
छत्तीसगढ़ असंगठित कामकाजी चिकित्सा सहायता योजना फॉर्म को ठीक से भरकर जमा करने से कामकाजी कर्मचारियों को उनके चिकित्सा खर्चों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसमें आवश्यक जानकारी जैसे कि कामकाजी कर्मचारी का नाम, पता, आधार नंबर, और अन्य संबंधित विवरण शामिल होते हैं।
योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कर्मकार जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष की आयु समूह हो, को मण्डल व्दारा राशि रूपये 50 हजार तक चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जावेगा गंभीर बीमारी जैसे किडनी, कैंसर, सिकलिंग (सिकलसेल एनीमिया), हृदय रोग एवं लकवा योजना हेतु लाभ की पात्रता में हितग्राही का 90 दिवस पूर्व मंडल में पंजीयन|
Chhattisgarh Unorganized Worker Medical Assistance Scheme Form (Mandatory Details)
- पंजीयन क्रमांक
- आवेदक / आवेदिका का नाम
- वैयक्तिक पहचान-पत्र (आधार नंबर / बी०पी०एल० कार्ड)
- पिता का नाम
- आवेदक / आवेदिका की आयु
- आवेदक / आवेदिका का व्यवसाय
- आवेदक/ आवेदिका की वार्षिक आय (वार्षिक आय रूपये 50 हजार से अधिक न हो)
- आवेदक की बीमारी का नाम
- चिकित्सालय का ना जहाँ आवेदक का ईलाज चल रहा है
- चिकित्सालय का देयक क्रमांक
- चिकित्सालय की देयक राशि
- पत्र व्यवहार का पता
- आवेदका के हस्ताक्षर
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