भारत का संविधान – Bharat Ka Samvidhan - Summary
भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ और यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इस दिन को (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ से आप भारत का संविधान PDF | Bhartiya Samvidhan in Hindi PDF बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बिना किसी परेशानी के।
संविधान सभा का गठन
भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तुरंत बाद, देश दो भागों में बंट गया – भारत और पाकिस्तान। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई- भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था। 😊
भारत का संविधान – Bhartiya Ka Samvidhan in Hindi
जो उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए इन खंडों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। हमने यह लेख छात्रों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से लिखा है।
इस लेख में आप भारत के सभी संविधानों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। भारत के संविधान की रचना भारत के महापुरुष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान राजनीतिक कानूनों, सरकारी कानूनों, सरकार और संस्थानों की शक्ति और कर्तव्यों आदि का एक ढांचा है।
भीमराव आम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
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