Uttarakhand Kisan Pension Yojana Application Form - Summary
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना एप्लिकेशन फॉर्म
उत्तराखण्ड राज्य में किसान पेंशन योजना के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु के भूमिधर किसानों को सहायता मिलेगी। ये किसान 02 हेक्टेयर तक अपनी भूमि में खेती करते हैं और उन्हें किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं मिलती है। इस योजना के लाभ को श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित मानकों और शर्तों के अधीन अनुमन्य किया गया है:
किसान पेंशन योजना के लाभ
1. **किसान पेंशन योजना के अंतर्गत** इस श्रेणी के किसानों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना की तरह, ₹1000/- (रुपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
2. इस योजना के पात्र लाभार्थियों को किसी अन्य स्रोत से पेंशन या अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
3. **किसान पेंशन योजना** का लाभ उठाने के लिए, किसानों को अपनी भूमि से संबंधित ₹10/- के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. जिन किसानों द्वारा वर्तमान में अपनी भूमि में खेती की जा रही है, उनकी पेंशन योजना की सुविधा उसी दिन से समाप्त हो जाएगी, जब वे अपनी भूमि पर खेती करना बंद कर देंगे।
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो कृपया आवेदन पत्र भरें और इसे समय पर सबमिट करें। इस किसान पेंशन योजना का PDF भी उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, कृपया दी गई लिंक पर जाएं। डाउनलोड के लिए लॉगिन करें। 🌾