उत्तराखंड गौरा देवी योजना आवेदन पत्र Hindi PDF
उत्तराखंड सरकार अपने राज्य की लड़कियों को “नंदा देवी कन्या धन योजना 2020 (Gaura Devi Kanya Dhan Yojana)” के तहत आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद शुरू की गयी। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अपने राज्य की बालिकाओं को 51 हजार रुपए की धन राशि प्रदान करेगी। गौरा देवी कन्या धन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि, प्रतिदिन बालिकाओं का अनुपात घटता जा रहा है। इस अनुपात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बेटियों के स्वस्थ्य, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए अनुदान राशि दी जा रही है।
समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड के स्थायी निवासी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. वर्ग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित आय के अंतर्गत आने वाले उक्त परिवारों के छात्राओं जो कि कक्षा 12वीं में उत्तराखंड के किसी भी जिले में मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हों, के लिए संचालित की जाती है। योजना का लाभ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर केवल एक बार ही दिया जाता है।
पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 12 वीं कक्षा में होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय ग्रामीण के लिए 15976 और ग्रामीण के लिए 21206 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक अविवाहित होना चाहिए।
- आयु सीमा अनुदान स्वीकृत होने पर 01 जुलाई को 25 वर्ष से अधिक न हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदत्त बी0पी0एल0 काडट/संख्या की सत्यावपि प्रति।
- छात्रा की फोटो
- आई.डी
- परिवार रजिस्टर की नकल
- Intermediate Passed mark sheet
- Age certificate
- BPL. income certificate
- आधार कार्ड
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