UP BOCW Construction Worker Daughter Marriage Scheme Hindi
उद्देश्य
उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता
- सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरूष)
- श्रमिक का न्यूनतम 03 वर्ष तक नियमित सदस्य होना अनिवार्य है तथा नियमित अंशदान जमा हो।
हितलाभ
- पंजीकृ त निर्माण श्रमिक को समस्त आर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु रू0 51,000/- (इक्यावन हजार रूपये मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अन्र्तजातीय विवाह हेतु रू0 55,000/- (पचपन हजार रूपये मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में रू0 5,000/- (पाँच हजार रूपये मात्र) प्रति जोड़े की दर से आयोजन में होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
आवेदन प्रक्रिया
उपारोक्तानुसार पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु रु0 40,000/-(रु0 चालीस हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रुप में प्रदान की जायेंगी।2 यहाॅ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सभी पुत्रियों को यह आर्थिक सहायता विवाह हेतु अनुमन्य होगी।1 जहाँ पर माता-पिता दोनों ही पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, तो दोनों में से किसी एक को ही यह सहायता सुलभ हो सकेगी। आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार से संचालित किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हो। किसी अन्य शासकीय योजना से यदि इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, तो इस योजना के अन्तर्गत हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि किसी पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक को अपनी कोई संतान नही है और उसने किसी कन्या को विधिवत गोद लिया है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक गोद ली गई कन्या तक ही इस योजना अन्तर्गत लाभ अनुमन्य हो सकेगा। सम्बन्धित कन्या के विवाह उपरान्त लाभार्थी श्रमिक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारुप पर देना अनिवार्य होगा कि सम्बंधित कन्या का विवाह सम्पन्न हो गया है और अनुदान की धनराशि का उपभोग सम्बंधित मद में ही किया गया है। यह प्रमाण पत्र जिला श्रम कार्यालय को उसी कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, जहाँ प्रार्थना पत्र प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया था।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
- सम्बंधित पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।
- पुत्री यदि गोद ली गई है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख।
- प्रश्नगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर का आयु प्रमाण पत्र कि उन्होंने क्रमशः 18 वर्श एवं 21 वर्श की आयु (विवाह के नियत तिथि को) पूर्ण कर लिया है। परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति/स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति इस हेतु आवश्यक होगी।
- लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर/राशन कार्ड या उसके समतुल्य अन्य कोई अभिलेख जिससे निर्माण श्रमिक के परिवार का विवरण हो, की फोटो प्रति।