संविधान की प्रस्तावना – Samvidhan ki Prastavna Hindi PDF

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संविधान की प्रस्तावना – Samvidhan ki Prastavna - Summary

भारत का संविधान, जिसे संविधान की प्रस्तावना भी कहा जाता है, भारत का सर्वोच्च विधान है। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित किया गया और यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इस दिन (26 नवम्बर) को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस के रूप में। भारतीय संविधान में इस समय कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं, जो 25 भागों में विभाजित हैं। इसके निर्माण के समय, मूल संविधान में भी 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के साथ संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए, उनके पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है और इसे विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएँ, उद्देश्य, लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है, इसीलिए यह ‘हम भारत के लोग‘ – इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसीलिए संविधान विधि की विशेष अनुकृपा नहीं प्राप्त कर सकता। हालांकि, न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

संविधान की प्रस्तावना – Samvidhan ki Prastavna

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

  • सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
  • विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
  • प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए;

और उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

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