राजीव गांधी परिवार बीमा योजना Claim Application Form - Summary
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राजीव गांधी परिवार बीमा योजना
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की शुरूआत 1 अप्रैंल 2006 को की गई। यह एक प्रकार का दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत अगर किसी स्थानीय निवासी की अप्राकृतिक मृत्यु होती है, तो उसके आश्रितों को 1 लाख रूपए की राशि दी जाती है। इस योजना में परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत अलग-अलग क्षति के लिए अलग-अलग लाभ राशि की व्यवस्था की गई है। जैसे, दुघर्टना में मृत्यु होने पर अधिक राशि दी जाती है, जबकि अंग क्षतिग्रस्त होने पर लाभार्थी को कम राशि मिलती है। हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, और इसका लाभ केवल हरियाणा के लोगों को दिया जाएगा।
Rajeev Gandhi Parivar Bima Yojana – लाभार्थी पात्रता
इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो निम्न पात्रता को पूरा करते हैं:
- आवेदक मूलरूप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर/ अंग क्षतिग्रस्त होने पर लाभ मिल सकेगा।
- इस योजना के तहत लाभ केवल 18 से 60 वर्ष के लोगों को ही दिया जाएगा।
- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट या राशन कार्ड में होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 2.5 लाख रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी होने पर भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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