वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म उत्तर प्रदेश Hindi

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वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म उत्तर प्रदेश in Hindi

यह उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभागा द्वारा जारी ओल्ड एज पेंशन फॉर्म और इसे समाज कल्याण विभग से प्राप्त किया जा सकता है या इसे नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित ”इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना” समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उददेश्य से वर्ष 1994 से संचालित है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बीपीएल सूची 2002 में सम्मिलित पात्र वृद्धजनों को 800/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में उनके बैंक खातों के माध्यम से पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।

योग्यता

दस्तोवज जरूरी

ऑनलाइन वृद्धावस्था पेंशन योजना फॉर्म अप्लाई करें

अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप http://sspy-up.gov.in/index.aspx साईट पर क्लिक कर OAP में आवेदन कर सकते हैं।

आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके पीडीएफ फॉर्मेट में ओल्ड एज पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

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