मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फॉर्म
राज्य सरकार ने राज्य में रोजगार अनुपात में सुधार लाने के लिए कई योजनाओं को शुरू किया है। जिसमे से एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है जिसका उद्देश्य समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा।
इस योजना में कृषि आधारित उद्योगो के लिए प्राथमिकता है जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजीटेबल डीहाइड्रेशन, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, आइल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शार्टिंग एवं अन्य कृषि आधारित / अनुषांगिक परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फॉर्म – Overview
आर्टिकल/फॉर्म | मुख्यमंत्री उद्यमी योजना फॉर्म |
राज्य | बिहार |
लाभ | व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | राज्य के SC / ST वर्ग के लोग |
उदेश्य | रोजगार को बढ़ाना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://msme.mponline.gov.in |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फॉर्म PDF | Download PDF |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फॉर्म – आवेदन प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फॉर्म को आप इसकी आधिकारिक वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है या फिर नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरनी होंगी।
- जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- दस्तावेज जोड़ने के बाद आपको फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी। उसके बाद आपको योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- मैट्रिक का प्रमाण पत्र
- संगठन प्रमाण पत्र (यदि हो)
- अन्य योग्यता प्रमाण पत्र
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (करंट खाता)
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फॉर्म – योग्यता मापदंड
- आवेदनकर्ता बिहार का स्थाई नागरिक होना चाहिए। और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला अथवा युवा वर्ग से होना चाहिए।
- योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक नागरिक को 12 वीं कक्षा या फिर आईटीआई / पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इतियादी में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत लाभ केवल प्रोपराइटरशिप फर्म , एलएलपी , प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा पार्टनरशिप फर्म ही उठा सकती हैं।
Mukhymantri Udyami Yojana Helpline Number
यदि आपको योजना से संबंधित कोई जानकारी या सवाल पूछने हों तो आप नीचे दिए गए नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर – 1800- 345- 6214.
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फॉर्म PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।
- Railway Reservation Application Form – Tatkal Ticket Booking
- NPS Form 2024
- RupashreePrakalpaForm
- Khadya Sathi Form West Bengal (Rural)
- Haryana Parivar Pehchan Patra Form 2024
- AmarnathYatra2024RegistrationForm
- Kerala Police Clearance Certificate Form
- Odisha Labour Card Registration Form for Workers Odia