MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन पत्र Hindi PDF
MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और निचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है। फॉर्म लेने के बाद उसे पूरी तरह भरें और जरूरी दस्तावेज के साथ ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में जमा करा दें।
योग्यता मापदंड
- कन्या या कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- शादी कर रहे जोड़े में बेटी 18 वर्ष तथा उसका होने वाले वाला पति 21 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए।
- इसके अलावा कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर भी होना चाहिए।
- परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना के लाभ ले सकती हैं।
- विधवा महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रुप से सक्षम न हो।
योजना का लाभ
इस योजना के तहत हर लाभार्थी कन्या की शादी पर कुल 51,000 रुपए हजार खर्च किए जाएंगे। यह पूरा अमाउंट अलग-अलग मदों में बांट कर व्यय किया जाता है।
- नवदंपति अच्छे से अपनी गृहस्थी बसा सकें इसके लिए 43,000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाते हैं।
- योजना के तहत हर कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री खरीदने के लिए 5000 रुपए खर्च किए जाते हैं।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या 3,000 रुपए भुगतान किया जाता है।
आवेदन पत्र के साथ जरुरी दस्तावेज
- आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- गरीबी रेखा/निराश्रित/जरूरतमंद/ बी.पी.एल. कार्ड की फोटोकॉपी।
- श्रमिक संवर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन की फोटोकॉपी।
- कन्या एवं वर की एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो।
- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
- परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश वी फोटोकॉपी।
संपर्क विवरण
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण 1250, तुलसी नगर भोपाल-462003
Phone No: 0755-2556916 Fax No: 0755-2552665 Email: [email protected]