Chhattisgarh Kisan Nyay Yojana Registration / Application Form Hindi

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Chhattisgarh Kisan Nyay Yojana Registration / Application Form Hindi

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के बजट सत्र में किसानों को राहत देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) को शुरू किया गया जिसके के तहत किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और एक निर्धारित आदान सहायता राशि दी जायेंगी। किसान न्याय योजना के तहत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए पंजीकरण / आवेदन कैसे करें

योजना के तहत शामिल फसल लगाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन पत्र में जानकारी भरकर, आवश्यक अभिलेख एवं घोषणा पत्र के साथ निर्धारित समय-सीमा में पंजीकरण कराना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं फसल रकबे का कृषि / राजस्व विभाग के मैदानी अमलों से सत्यापन कराने के उपरांत सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा।

केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जो योजना के तहत अपना पंजीकरण निर्धारित समय सीमा में करवा लेते हैं। किसान न्याय योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा कुछ इस प्रकार है।

खरीफ की फसलों के लिए: 1 जून से 30 सितम्बर
गन्ना फसल उत्पादकों के लिए: प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक

गन्ने की फसल उगाने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपना पंजीकरण अपने अधिसूचित क्षेत्र में सहकारी शक्कर कारखाने अथवा विभागीय पोर्टल में करवाना जरूरी है।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी द्वारा पंजीकृत रकबे का गिरदावरी कर सत्यापन किया जाएगा। पंजीकृत रकबा में विसंगति होने पर कृषक द्वारा बोए गए वास्तविक रकबा आंकलन कर आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए।

जिन किसानों के पास आधार नंबर नहीं है ऐसे कृषको का आधार पंजीयन कराने की कार्यवाही करते हुए योजना के लिए पंजीकरण कराया जाएगा।

छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना – आदान राशि का भुगतान

किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल फसलों के लिए निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि किश्तों में किसानों के खाते में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। लाभार्थी किसान द्वारा यदि गत वर्ष धान की फसल लगाए गई थी एवं इस वर्ष धान के स्थान पर योजना अंतर्गत शामिल अन्य फसल लगाता है, तो उस स्थिति में कृषकों को प्रति एकड़ अतिरिक्त आदान सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत दी जाने वाली आदान सहायता राशि का निर्धारण मंत्री-मंडलीय समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। कृषकों के बैंक खाते के विवरण में त्रुटि होने पर कृषि उप संचालक द्वारा संबंधित कृषक से 15 दिवस के भीतर पुनः बैंक विवरण प्राप्त करते हुए पोर्टल में त्रुटि सुधार कर राशि अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करें।

PDF's Related to Chhattisgarh Kisan Nyay Yojana Registration / Application Form

Chhattisgarh Kisan Nyay Yojana Registration / Application Form PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Chhattisgarh Kisan Nyay Yojana Registration / Application Form PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES