Chhattisgarh Kisan Nyay Yojana Registration / Application Form - Summary
छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और उन्हें एक निर्धारित आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, और रबी में गन्ना फसल शामिल हैं। 🌾
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए पंजीकरण / आवेदन कैसे करें
योजना में शामिल फसलों को उगाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन पत्र में जानकारी भरकर, आवश्यक अभिलेख एवं घोषणा पत्र के साथ निर्धारित समय-सीमा में पंजीकरण कराना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं फसल रकबे का कृषि / राजस्व विभाग के मैदानी अमलों से सत्यापन कराने के उपरांत सहकारी समिति में पंजीयन कराना आवश्यक है।
केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जो योजना के तहत अपना पंजीकरण निर्धारित समय सीमा में करा लेते हैं। किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा इस प्रकार है:
खरीफ की फसलों के लिए: 1 जून से 30 सितम्बर
गन्ना फसल उत्पादकों के लिए: प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक
गन्ने के फसल उगाने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपना पंजीकरण अपने अधिसूचित क्षेत्र में सहकारी शक्कर कारखाने अथवा विभागीय पोर्टल में करवाना आवश्यक है।
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी द्वारा पंजीकृत रकबे का गिरदावरी कर सत्यापन किया जाएगा। पंजीकृत रकबा में विसंगति होने पर कृषक द्वारा बोए गए वास्तविक रकबा का आंकलन कर आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए।
जिन किसानों के पास आधार नंबर नहीं है, ऐसी कृषकों का आधार पंजीयन कराने के बाद योजना के लिए पंजीकरण किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना – आदान राशि का भुगतान
किसान न्याय योजना के तहत शामिल फसलों के लिए निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि किश्तों में किसानों के खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। यदि लाभार्थी किसान ने पिछले वर्ष धान की फसल लगाई थी और इस वर्ष धान के स्थान पर योजना अंतर्गत शामिल अन्य फसल लगाता है, तो उस स्थिति में कृषकों को प्रति एकड़ अतिरिक्त आदान सहायता दी जाएगी।
योजना के तहत दी जाने वाली आदान सहायता राशि का निर्धारण मंत्री-मंडलीय समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। यदि कृषकों के बैंक खाते में कोई त्रुटि होती है, तो कृषि उप संचालक संबंधित किसान से 15 दिनों के भीतर पुनः बैंक विवरण प्राप्त करके पोर्टल में त्रुटि सुधार कर राशि अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र PDF प्रारूप में डाउनलोड करें।