CCL Form - Summary
चाइल्ड केयर लीव (CCL Form) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके द्वारा एक महिला सरकारी कर्मचारी अपने दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम दो वर्ष यानी 730 दिनों की छुट्टी प्राप्त कर सकती हैं। यह छुट्टी पालन-पोषण या किसी विशेष देखभाल के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है।
CCL लेने के नियम और शर्तें
राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव के दौरान उनकी छुट्टी का वेतन नियमों के अनुसार दिया जाएगा। महिला कर्मचारी 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव (CCL) ले सकती हैं। चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) के लिए आवेदन फॉर्म को नीचे दिए गए लिंक से PDF में डाउनलोड करें और इसे भरकर राज्य सरकार के प्राधिकारी को जमा करें। ध्यान रखें, चाइल्ड केयर लीव का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना चाइल्ड केयर लीव पर आगे नहीं बढ़ सकती है।
चाइल्ड केयर लीव – CCL (Child Care Leave) लेने के नियम
- यह अवकाश केवल महिला कार्मिक के लिए ही स्वीकृत होता है।
- यह अवकाश अधिकतम 02 वर्ष यानी 730 दिन के लिए ही स्वीकृत किया जाएगा।
- कार्मिक के सामान्य बच्चों की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अपंगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- यह अवकाश उपार्जित अवकाश (P.L.) की तरह ही माना जाएगा एवं स्वीकृत किया जाएगा।
- इस अवकाश का इंद्राज़ समय पर कार्मिक की सेवा पुस्तिका में होना आवश्यक है।
- 120 दिन की अवधि तक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और 120 दिन से अधिक अवधि का अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
- यह अवकाश 01 कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक नहीं लिया जा सकता।
- उच्च स्तर पर स्वीकृति योग्य प्रकरणों का भली-भांति अध्ययन कर आवश्यक दस्तावेज सहित, स्वीकृति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करें।
- चाइल्ड केयर लीव (CCL) अवधि के दौरान वेतन नियमानुसार देय होगा, जो अवकाश के दिन की दरों के अनुसार ही होगा।
- चाइल्ड केयर लीव के दौरान अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- चाइल्ड केयर लीव का खाता अलग से संलग्न प्रपत्र में संधारित किया जाना है एवं सेवा पुस्तिका में चस्पा करना है।
- अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी राज्य सरकार के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने से मना कर सकता है।
- सामान्यतः परिवीक्षाकाल (Probation Period) में चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं किया जाएगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में यदि स्वीकृत किया गया, तो परिविक्षाकाल उतने ही दिन आगे बढ़ जाएगा, जितने दिन चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत होगा।
- दिव्यांग संतान के प्रकरण में संबंधित महिला कार्मिक से निर्भरता (Dependency) प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृत से पूर्व जाना आवश्यक है।
- अवकाश स्वीकृति से पूर्व उच्च अधिकारियों को भेजने से पहले पूर्ण जांच कर लें कि 18 वर्ष तक के दो बच्चों की देखभाल के लिए ही आवेदन किया है और पूर्व में चाइल्ड केयर लीव का उपयोग किया गया है या नहीं।
- बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त करें।
CCL Form – आवश्यक दस्तावेज़
- अगर छुट्टी अपने बच्चे की अपंगता में देखभाल के लिए ली है तो अपंगता प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- चाइल्ड केयर लीव फॉर्म
- और अन्य आवश्यक दस्तावेज
CCL Form Hindi
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके CCL Form Hindi PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।