Bihar Fasal Sahayata Yojana Form Hindi PDF
Bihar Fasal Sahayata Yojana Form हिन्दी PDF डाउनलोड करें इस लेख में नीचे दिए गए लिंक से। अगर आप Bihar Fasal Sahayata Yojana Form हिन्दी पीडीएफ़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस लेख में हम आपको रहे हैं Bihar Fasal Sahayata Yojana Form के बारे में सम्पूर्ण जानकारी और पीडीएफ़ का direct डाउनलोड लिंक।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों की फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर ₹7500 प्रदान किए जाएंगे और यदि नुकसान 20% से अधिक होता है तो प्रति हेक्टेयर ₹10000 प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाएगी।
बिहार के किसानो की फसलों को बाढ़,सूखा ,प्राकर्तिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए राज्य सरकार किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा आगे भविष्य में खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना। मौसम की मार से हुए फसलों के नुकसान का सामना करने वाले लाखो किसानो को Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2021 के अंतर्गत उन लाखो किसानो को लाभ पहुंचना ।तथा किसानो को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।
बिहार फसल सहायता योजना फॉर्म मे निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे, जैसे:
- आवेदक किसान का नाम
- पिता/ पति का नाम
- आवास पता
- फसल का नाम
- रैयत या गैर रैयत भूमि का विवरण
- भूमि ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत/ नगर परिषद कहा अवस्थित है।
फसल सहायता योजना हेतु आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश
- तस्वीर (50 kB से कम होना चाहिए )
- पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त) (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- आवासीय प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं
रैयत कृषक के लिए
1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) (1 MB से कम होना चाहिए )
2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )
गैर रैयत कृषक के लिए
1. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )
रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए
1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) (1 MB से कम होना चाहिए )
2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके Bihar Fasal Sahayata Yojana Form को पीडीएफ़ प्रारूप मे डाउनलोड कर सकते है।