Lockdown 4.0 Guidelines By MHA (17 May 2020) - Summary
केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया हैं। इस चौथे चरण के लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य में ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार राज्य दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर काम के लिए अलग-अलग समय तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी। रात सात से सुबह सात बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी।
शादी के आयोजनों के बारे में कहा गया है कि इस पर रोक नहीं है, लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियम को ही जारी रखा गया है।
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