उत्तराखंड गौरा देवी योजना आवेदन पत्र - Summary
उत्तराखंड की गौरा देवी योजना, जिसे “नंदा देवी कन्या धन योजना 2020 (Gaura Devi Kanya Dhan Yojana)” कहा जाता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने राज्य की लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के अंतर्गत लाई गई है। इस योजना के तहत, उत्तराखंड की बालिकाओं को 51,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। गौरा देवी कन्या धन योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के घटते अनुपात को सुधारना है। इस अनुपात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए अनुदान राशि प्रदान कर रही है। 😊
योजना का विवरण
समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा यह योजना उत्तराखंड के स्थायी निवासी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. वर्ग के परिवारों के छात्राओं के लिए संचालित की जाती है। छात्राओं को कक्षा 12वीं में उत्तराखंड के किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन करना आवश्यक है। योजना का लाभ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर केवल एक बार ही दिया जाएगा।
पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 12 वीं कक्षा में होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय ग्रामीण के लिए 15,976 रुपये और शहरी के लिए 21,206 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक अविवाहित होना चाहिए।
- आयु सीमा अनुदान स्वीकृत होने पर 01 जुलाई को 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदत्त बी0पी0एल0 कार्ड/संख्या की सत्यापित प्रति।
- छात्रा की फोटो
- आई.डी
- परिवार रजिस्टर की नकल
- Intermediate Passed mark sheet
- Age certificate
- BPL income certificate
- आधार कार्ड
अधिक जानकारी के लिए आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड के बारे में PDF डाउनलोड करें। इसे अपनी संदर्भ के लिए Save करना न भूलें! आप आसानी से अब PDF डाउनलोड कर सकते हैं।