मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान - Summary
बेटियां घर की लक्ष्मी हैं, लेकिन कई कारणों से बालिकाओं की जन्म दर कम रही है। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उन्हें शिक्षित व सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की जन्म दर को बढ़ाना, उन्हें अच्छी परवरिश देना, और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत आर्थिक सहायता
बेटियों के लिए यह योजना माता-पिता को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और देखभाल के लिए कुल 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि निम्नलिखित चरणों में दी जाती है:
- बेटी के जन्म के समय 2,500 रुपये
- एक वर्ष का टीकाकरण होने पर 2,500 रुपये
- पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये
- कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये
- कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये
- कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये
योजना के लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के पहले दो चरणों का लाभ उन सभी बालिकाओं को मिलेगा जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल में हुआ है या जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो। यदि तीसरी संतान बालिका है, तो उन अभिभावकों को भी प्रथम दो किश्तें मिलेंगी, लेकिन आगे की किश्तों का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाने के लिए इसे भामाशाह कार्ड से जोड़ा गया है। इसलिए, लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका भामाशाह कार्ड बनवाना अनिवार्य है।
भामाशाह कार्ड की जरुरत
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भामाशाह कार्ड अनिवार्य है।
- 15 मई, 2017 के बाद भामाशाह कार्ड होने पर भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।
- गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच/एएनसी जांच के दौरान भामाशाह कार्ड और उसके साथ जुड़े बैंक खाते की जानकारी निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र पर ए.एन.एम./आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सरकारी चिकित्सा संस्थान में देना होगा।
- जिन लाभार्थी महिलाओं का भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है, वे अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र से भामाशाह कार्ड बनवाकर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायें।
अब आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सही जानकारी के लिए अपने ज़िले के कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करें। 🌼