Uttarakhand Widow Pension Application Form Hindi PDF

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Uttarakhand Widow Pension Application Form - Summary

उत्तराखंड विधवा पेंशन निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान पात्रता इस प्रकार है :-
1.विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये।
2. लाभार्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 4000 तक होनी चाहिये।
3. अभ्‍यर्थी का कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो । यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पोत्र हो तो वह गरीबी की रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्‍यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।
4. इस योजनार्न्‍तगत निराश्रित विधवाओं को 1000/ मासिक भरण- पोषण के रूप में अनुदान दिया जायेगा।
5. भरण-पोषण अनुदान का त्रैमासिक भुगतान लाभार्थी के नाम से खोले गये बैंक/पोस्‍ट आफिस खाते के माध्‍यम से भुगतान किया जाता है।

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