Uttarakhand Grant Scheme for Marriage of Daughter of Condensed Widows Form - Summary
इस योजना के अन्तर्गत ऐसी किसी भी जाति की निराश्रित विधवा महिला जिन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशन दी जा रही हैए की पुत्रियों की शादी हेतु रू 50000 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है जिसकी योग्यता इस प्रकार है :-
1. आवेदिका की मासिक आय रू 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदिका को जिला प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत होना अनिवार्य है।
3. वर वधु की आयु हेतु दोनों परिवारों की परिवार रजिस्टर की नकल।
4. शादी कार्ड अथवा ग्राम प्रधान से विवाह प्रमाण पत्र।