Seekho Kamao Yojana PDF

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Seekho Kamao Yojana - Summary

क्या आप Seekho Kamao Yojana की तलाश कर रहे हैं? यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार कौशल सिखाने का एक शानदार अवसर है। पंजीकरण प्रक्रिया 07 जून 2023 से शुरू हो गई है, और इच्छुक युवाओं के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। युवा 22 जुलाई 2023 से आवेदन कर सकते हैं, और 31 जुलाई 2023 के बाद वे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ ऑनलाइन अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। 01 अगस्त 2023 से विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण शुरू होगा। 1 महीने की प्रशिक्षण अवधि के बाद, यानी 1 सितंबर 2023 से, राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्टाइपेण्ड का वितरण किया जाएगा। इसके सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। यह योजनाबद्ध उपक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का महत्वपूर्ण कौशल सिखाएगा। 🌱

योजना की विशेषताएं

अब, आइए जानते हैं Seekho Kamao Yojana के तहत युवाओं को क्या सुविधाएं मिलेंगी। अक्सर, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, युवा रोजगार पाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए ”मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रमाणित औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) के माध्यम से व्यावसायिक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है।

Seekho Kamao Yojana – योग्यता

इस योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे,

  • जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष के बीच हो। |
  • जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हों। |
  • जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।

इस योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षार्थी” कहा जाएगा।

युवाओं को स्टाइपेण्ड:

  • मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को रु. 10000 स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • स्टाइपेण्ड, कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

युवाओं को लाभ:

  • उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
  • नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
  • मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
  • नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।

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