राजीव गांधी परिवार बीमा योजना Claim Application Form in Hindi
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राजीव गांधी परिवार बीमा योजना
इस योजना की शुरूआत 1 अप्रैंल 2006 को की गई। यह एक प्रकार से दुर्घटना बीमा योजना हैं।राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत स्थानीय निवासी की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर आश्रितो को 1 लाख रूपए की राशि दी जाती हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने पर किसी भी परिवार के दुर्घटना ग्रस्त होने पर लाभ प्रदान किया जाता हैं। इसके तहत अलग – अलग क्षति के लिए अलग – अलग लाभ राशि प्रदान की जाती हैं। जैंसे दुघर्टना में मृत्यु होन पर अधिक राशि मिलती हैं। जबकि अंग क्षतिग्रस्त होन पर लाभार्थी को कम राशि दी जाती हैं। इस योजना की शुरूआत हरियाणा सरकार ने की हैं। जिसका लाभ भी हरियाणा के लोगो को ही दिया जाएगा।
Rajeev Gandhi Parivar Bima Yojana – लाभार्थी पात्रता
इस योजना का लाभ उन्ही लोगो को दिया जाएगा जो निम्न पात्रता को पूरा करता हैं।
- आवेदक मूलरूप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर/ अंग क्षतिग्रस्त होने पर
- इसके तहत लाभ 18 से 60 वर्ष के लोगो को ही पात्र माना जाएगा।
- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट या राशन कार्ड में जुडा होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 2.5 लाख रूप से अधिक नही होनी चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी होने पर भी इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
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