महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा Hindi
अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में बढ़ रहे कोरोनावायरस के मामलों के मद्देनजर राज्य में तालाबंदी जैसे प्रतिबंधों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। जिसे ‘महामारी लाल चेतावनी- सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़ा’ नाम दिया गया हैं।
महामारी लाल चेतावनी- सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़ा’ के दिशानिर्देशों इस प्रकार हैं
- आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय, बाजार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
- मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, थिएटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, बंद रहेंगे।
- साथ ही, पूरे राज्य में भक्तों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकती हैं।
- शनिवार और रविवार को सप्ताहांत कर्फ्यू जारी रहेगा। सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान, किसी को भी दोपहर 5 बजे के बीच बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना किसी कारण के घूमने वालों को संस्थागत रूप से तब तक चालू रखा जाएगा जब तक कि उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नकारात्मक नहीं आती।
- शादियों में, केवल 31 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
- केवल 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
- दूध, चिकित्सा और फल को छोड़कर सभी दुकानें सप्ताहांत पर बंद रहेंगी।
- सुबह 6 से शाम 5 बजे तक फलों की सब्जी की गाड़ियां, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा और मोबाइल वैन की अनुमति है।
- डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- ऑप्टिकल से संबंधित दुकानें केवल मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
- सभी खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान अब सुबह 5 से 11 बजे तक खुले रहेंगे।
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाइयां, बेकरी और रेस्तरां खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
- सभी अस्पतालों, पशु चिकित्सा अस्पतालों, प्रयोगशालाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट दिखानी होगी।
Download the Rajasthan Red Alert Guidelines 2021 in PDF format using the link given below or an alternative link for more details.