राजस्थान राशन कार्ड फॉर्म – Rajasthan E-Mitra / CSC APL Ration Card Application Form in Hindi
राजस्थान राशन कार्ड फॉर्म (Ration Card Application Form)
Rajasthan govt. will issue new ration cards for all the citizens whether BPL or APL candidates. It is necessary for getting ration through the distributors at various ration shops.
Furthermore, all the citizens can check their names in the Rajasthan Ration Card New List 2024 at the official website of the Food and Civil Supplies Department of Rajasthan.
राजस्थान में राशन कार्ड गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है जिस से राज्य के अधिकांश सरकारी संस्थानों का लाभ उठा सके। योजनाओं के अनुसार, लोग आस-पास स्थित विभिन्न राशन की दुकानों से रियायती दरों पर राशन खरीद सकते हैं।
राजस्थान राशन कार्ड के प्रकार
राज्य में पृथक-पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये पृथक-पृथक रंगों के राशन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था प्रकार है:-
योजना (परिवार) | राशन कार्ड का रंग | योजना की पात्रता (योग्यता) |
---|---|---|
1- APL | ||
क- डबल गैस सिलेण्डर धारक | नीला | सामान्य उपभोक्ता |
ख- सिंगल गैस सिलेण्डर धारक | हरा | सामान्य उपभोक्ता |
2- बीपीएल | गहरा गुलाबी | ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार। |
3- स्टेट बीपीएल | गहरा हरा | ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित स्टेट बीपीएल परिवार। |
4- अन्त्योदय अन्न योजना | पीला | ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित अंत्योदय अन्न परिवार |
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान राशनकार्ड के लिए पात्रता
राजस्थान राशन कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के दौरान सरकार द्वारा जारी किये गए पात्रता मापदंडो का पूरा करना होगा जो की इस प्रकार हैं:
- जो भी नागरिक राजस्थान राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहा है वो राज्य का स्थायी निवासी हो ।
- आवेदक कर्ता के पास किसी दुसरे राज्य का राशन कार्ड न हो ।
- APL, BPL, AAY राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले नागरिक सरकार द्वारा तय किये गए दिशा-निर्देश के अंतर्गत आते हों ।
- जो भी घर का मुखिया हो या जिसके नाम पर राशन कार्ड बनाया जा रहा हो उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो ।
- परिवार के किसी भी सदस्य का नाम दो राशन कार्ड में न हो ।
- अगर परिवार में किसी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है किन्तु उनके नाम पर राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता ।
राजस्थान राशन कार्ड फॉर्म के आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया
राजस्थान राशन कार्ड फॉर्म को आप राजस्थान की आधिकारिक वेबसाईट http://food.raj.nic.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ई मित्र केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं । राजस्थान राशन कार्ड फॉर्म PDF को इस पेज के नीचे गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ।
राजस्थान राशन कार्ड के आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद पूछे गई सभी जानकारियों को बहुत ही सावधानी तरीके से भरें और इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज को संलग्न करके राजस्थान राशन कार्ड कार्यालय में जमा करें या फिर आप ई मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर फॉर्म को जमा कर सकते हैं ।
फॉर्म जमा करने के बाद राशन कार्ड कार्यालय के अधिकारी द्वारा आपके राशन कार्ड फॉर्म को सत्यापन किया जाएगा । सत्यापन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जायेगा, जिससे की आप अपने राशन कार्ड की स्थिति (स्टेटस) को ऑनलाइन चेक कर सकते है।
Ration Card Registration Status
राजस्थान राशन कार्ड फॉर्म के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक तथा आवेदक के परिवार का राशन कार्ड
- अगर पहले से राशन कार्ड बना हुआ है और नया राशन कार्ड बनवाना या नवीनीकरण कराना चाहते है तो पुराना राशन कार्ड साथ रखे.
- पते का कोई भी एक दस्तावेज ( जैसे की वोटर कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि)
- घर के मुखिया का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सही तरीके से भरा हुआ आवेदन फॉर्म
- बैंक पासबुक के प्रथम पेज की छायाप्रति (जिसमे की IFSC कोड, बैंक डिटेल हो)
- आय सम्बंधित जानकारी हेतु आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र तथा पहचान हेतु पैन कार्ड
आप नीचे दिए गए का उपयोग करके राजस्थान राशन कार्ड फॉर्म | Rajasthan E-Mitra / CSC APL Ration Card Application Form PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ।
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