Prasuti Sahayata Yojana Form for Construction Workers Hindi
राजस्थान सरकार की एक और समाज कल्याण प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) राजस्थान जिससे राज्य की गर्भवती श्रमिक महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। श्रम विभाग राजस्थान सरकार प्रसूति सहायता योजना में यदि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो महिला श्रमिक के घर बेटी के जन्म होने पर 21,000 रूपये तथा बेटे के जन्म होने पर 20,000 रूपये प्रसूति सहायता राशि दी जाएगी।
Prasuti Sahayata Yojana Form for Construction Workers (Eligibility)
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना पात्रता
- प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक।
- अधिकतम दो प्रसव तक देय।
- संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ देय।
- प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं हो।
- पंजीयन से पूर्व 2 संतान होने की दशा में सहायता देय नहीं। पंजीयन से पूर्व एक सन्तान होने पर पंजीयन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता देय।
प्रसूति सहायता योजना
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना दस्तावेज (Required Documnets for Prasuti Sahayata Yojana Form)
- डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र।
- हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति।
- हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
- भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
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