Prasuti Sahayata Yojana Form for Construction Workers - Summary
राजस्थान सरकार की समाज कल्याण योजना, प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) खासतौर पर निर्माण श्रमिक महिलाओं के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत गर्भवती श्रमिक महिलाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यदि आपके पास लेबर कार्ड है, तो महिला श्रमिक के घर बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये एवं बेटे के जन्म पर 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिक महिलाओं को उनकी प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
पात्रता
Prasuti Sahayata Yojana Form for Construction Workers (Eligibility)
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना पात्रता
- प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक है।
- अधिकतम दो प्रसव तक आर्थिक सहायता दी जाती है।
- संस्थागत प्रसव होने पर ही लाभ प्राप्त होगा, अर्थात अस्पताल में ही प्रसव होना चाहिए।
- प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- यदि पंजीयन से पूर्व 2 संतानें हैं, तो सहायता नहीं दी जाएगी। पंजीयन से पहले अगर एक सन्तान है, तो पंजीयन के बाद एक प्रसव के लिए ही सहायता मिलेगी।
प्रसूति सहायता योजना
राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये और लड़के के जन्म पर 20,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। यह सहायता निर्माण श्रमिक महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना दस्तावेज (Required Documents for Prasuti Sahayata Yojana Form)
- डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र।
- हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति।
- हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति।
- भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति।
- आधार कार्ड की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति।
आप नीचे दिए गए लिंक से निर्माण श्रमिकों के लिए प्रसूति सहायता योजना का फॉर्म PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाकर अपनी सहायता प्राप्त करें। PDF डाउनलोड करें और आवश्यक जानकारी संकलित करें।