Prasuti Sahayata Yojana Form for Construction Workers - Summary
राजस्थान सरकार की समाज कल्याण योजना, प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana), खासतौर पर निर्माण श्रमिक महिलाओं के लिए है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती श्रमिक महिलाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यदि आपके पास लेबर कार्ड है, तो महिला श्रमिक के घर बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये तथा बेटे के जन्म पर 20,000 रूपये की रक़म प्रदान की जाएगी।
पात्रता
Prasuti Sahayata Yojana Form for Construction Workers (Eligibility)
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना पात्रता
- प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक।
- अधिकतम दो प्रसव तक देय।
- संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ देय।
- प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं हो।
- पंजीयन से पूर्व 2 संतान होने की दशा में सहायता देय नहीं। पंजीयन से पूर्व एक सन्तान होने पर पंजीयन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता देय।
प्रसूति सहायता योजना
राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत लड़की का जन्म होने पर 21,000 रुपये और लड़के के जन्म पर 20,000 रुपये देने का निर्णय लिया है।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना दस्तावेज (Required Documents for Prasuti Sahayata Yojana Form)
- डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र।
- हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति।
- हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति।
- भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति।
- आधार कार्ड की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति।
आप नीचे दिए गए लिंक से निर्माण श्रमिकों के लिए प्रसूति सहायता योजना का फॉर्म PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।