Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Form - Summary
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना तहत मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ऐसे परिवारों को प्लॉट दिया जाएगा जिनके पास अपना घर नहीं है। वह सभी परिवार जिनके पास ना तो अपना घर है और ना अपना प्लॉट है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य होंगे।
प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केन्द्र अथवा राज्य की आवासीय याजनाओं का हितग्रहियों को आवास भू-खण्ड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। अत: राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ‘आबादी क्षेत्र’ की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” प्रारम्भ की जा रही है।
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Form – Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना |
किसने आरंभ की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | आवासीय प्लॉट प्रदान करना |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
साल | 2022 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
अथिकारिक वेबसाईट |
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना फॉर्म – पात्रता
- आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
- आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
- आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
- आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नही है।
- आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नही है।
- आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना – महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण
- आयु का प्रमाण
- पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana – भूमि आवंटन की प्रक्रिया
- प्राप्त आवेदनों का संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी के माध्यम से परीक्षण करके तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा।
- इसके पश्चात सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- ग्राम वासी द्वारा 10 दिवस में आपत्तियों एवं सुझाव प्रदान करने के लिए सूची को प्रकाशित किया जाएगा।
- जिसकी सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी।
- आपत्ति एवं सुझाव के परीक्षण होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करके संबंधित ग्राम सभा में प्रकाशित की जाएगी।
- अभिमत प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा विधि के अनुसार परीक्षण करते पात्र आवेदकों को प्लॉट आवंटन करने के लिए आदेश जारी किया जाएगा।
- कोई भी प्रीमियम भूखंड आवंटन के लिए नहीं प्रदान किया जाएगा एवं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित भूखंड पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना फॉर्म – आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
- प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तीयां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।
- तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
- तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
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